अनिवार्य रूप से एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाने की अधिसूचना जारी

Budget 2020: Road transport ministry is looking for big allocation|बजट  2020: सड़क परिवहन मंत्रालय चाहता है मोटी धनराशि, जानिए कितने रुपए मिलने की  है आस| Hindi News, बिजनेस

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 दिसंबर, 2023 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 1 अक्टूबर, 2025 से निर्मित एन2 और एन3 श्रेणी के मोटर वाहनों के केबिनों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है।

एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लैस केबिन के प्रदर्शन की जांच समय-समय पर, संशोधित आईएस 14618: 2022 के अनुसार की जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार एन2 और एन3 श्रेणी का कोई भी वाहन जो 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद ड्राइव-अवे चेसिस के रूप में निर्मित होता है, उसमें चेसिस निर्माता आईएस 14618:2022 के अनुसार एयर कंडीशनिंग सिस्टम की एक अनुमोदित प्रकार की किट देगा ताकि बॉडी बिल्डर को किट लगाने में सुविधा हो सके।

मंत्रालय ने 10 जुलाई, 2023 को हितधारकों से टिप्पणियां मंगाने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की थी।

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