अर्जुन रामपाल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द
Non-bailable warrant issued against Arjun Rampal cancelled

मुंबई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 के कर चोरी मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के स्थानीय अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की अवकाश पीठ ने 16 मई को दिए अपने निर्णय में स्थानीय अदालत के आदेश को अस्पष्ट करार दिया। पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश कानून के विपरीत था और बिना सोचे-समझे पारित किया गया था। आयकर विभाग द्वारा 2019 में शुरू किए गए एक मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने नौ अप्रैल को अभिनेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसे चुनौती देने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।
अभिनेता की याचिका के अनुसार, उनके वकील ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से छूट के लिए आवेदन पेश किया था। हालांकि, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और रामपाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस अपराध के लिए रामपाल को आरोपी बनाया गया, उसके लिए अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है और यह जमानती अपराध है। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने इस पर विचार नहीं किया और जमानती अपराध में अभिनेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश यांत्रिक रूप से पारित कर दिया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को तय की है।
