न्यायालय ने मारन याचिका खारिज की : स्पाइसजेट
नई दिल्ली, विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने एवं अन्य दावों की मांग की गई थी। स्पाइसजेट ने…
Read More...
Read More...
