जेल में बंद दागी पीएम-सीएम और मंत्रियों को हटाने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी पेश
Constitution Amendment Bill related to removal of jailed tainted PM-CM and ministers also presented in Rajya Sabha

नई दिल्ली, गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 से अधिक दिन की हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाये जाने से जुड़े संविधान के 130वें संशोधन विधेयक सहित तीन विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया।अमित शाह ने कल इन्हें पहले लोकसभा में पेश किया था और आज राज्यसभा में पेश किया। विधेयकों को आगे विचार के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव भी शाह ने रखा। सदन ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक सदन को रिपोर्ट देगी।इन तीन विधेयकों में- संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025; केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर मामलों में जेल में बंद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 30 दिन के बाद पद से हटाया जा सकता है। हालांकि रिहा होने पर वे दोबारा पदभार ग्रहण कर सकते हैं। विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है कि ऐसा नैतिक उत्तरादायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक के अलावा अन्य दो विधेयक केन्द्रशासित प्रदेशों और जम्मू-कश्मीर में इस तरह के प्रावधानों से जुड़े हैं।
