न्यायालय ने मारन याचिका खारिज की : स्पाइसजेट

Court dismisses Maran petition: SpiceJet

 

नई दिल्ली, विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने एवं अन्य दावों की मांग की गई थी। स्पाइसजेट ने बताया, ” इस आदेश के साथ केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन की अपीलें अंततः खारिज कर दी गई हैं। न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाले बाकी मुद्दों में स्पाइसजेट की अपील है जिसमें लगाए गए ब्याज को चुनौती दी गई है जिसे स्पाइसजेट ने न्यायालय में पर्याप्त रूप से जमा भी कर दिया है। मारन और केएएल एयरवेज स्पाइसजेट के पूर्व प्रवर्तक हैं।

 

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