कर्मचारियों के लिए एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं: केंद्र
No proposal to extend the deadline for old pension scheme instead of NPS for employees: Centre
नई दिल्ली, सरकार ने बुधवार को लोकसभा को अवगत कराया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बदले पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत 2003 में की गई थी।कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि एक जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में (सशस्त्र बलों को छोड़कर) सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है।उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णयों के अनुसरण में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने तीन मार्च, 2023 को निर्देश जारी किए थे, जिसमें केंद्र सरकार के उन असैन्य कर्मचारी को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अंतर्गत शामिल होने के लिए एकल विकल्प दिया गया था, जिन्हें 22 दिसंबर, 2003 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले भर्ती/नियुक्ति के लिए अधिसूचित पद या रिक्ति पर नियुक्त किया गया।मंत्री ने कहा कि तीन मार्च, 2023 को जारी आदेश के संबंध में कोई और निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।