नौकरी के बदले जमीन मामला: अदालत 13 सितंबर को लालू, तेजस्वी के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेगी
Land for job case: Court to take cognizance of chargesheet against Lalu, Tejashwi on September 13

नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूरक आरोपपत्र पर 13 सितंबर को संज्ञान ले सकती है।विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में ईडी से कोई और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।ईडी ने छह अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी।ईडी का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से उपजा है।जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम-मध्य जोन में ग्रुप-डी में हुई भर्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में भर्ती होने वाले लोगों ने नौकरी के बदले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी।
