ऑनलाइन मनी गेमिंग नशे जैसी खतरनाक, इसके पीछे की ताकतें करेंगी कानून का विरोध: वैष्णव

Online money gaming is as dangerous as addiction, the forces behind it will oppose the law: Vaishnav

 

नई दिल्ली, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के पीछे ताकतवर लोग हैं और इस पर कानूनी शिकंजा कसने के सरकार के कदम का अदालत और सोशल मीडिया पर विरोध कर सकते हैं। वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिग और आतंकवाद के वित्तपोषण में होने की चिंता है। पैंसे की बाजी वाली ऑनलाइन गेमिंग समाज में नशाखोरी जैसी गंभीर समस्या बन गई है। जिसमें युवा शक्ति, उनका शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य और परिवारों की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है। इसमें फंसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के स्वविनियमन के प्रयोग का फायदा नहीं हुआ। ऐसे में इसके खिलाफ ठोस कानून और नियम बनाने की जरूरत हो गयी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के लोगों और खास कर युवाओं को कुरीतियों से बचाने को संकल्पबद्ध है। वैष्णव ऑनलाइन गेमिंग (संवर्धन एवं विनियमन) विधेयक 2025 को राज्य सभा में चर्चा और यथारूप परित करने का प्रस्ताव रख रहे थे। सदन ने विपक्षी सदस्यों के निरंतर जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच इस विधेयक को बिना चर्चा के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को अस्वीकार करते हुए ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोक सभा ने कल इसी तरह के वातावरण में इस विधेयक को पारित किया था।

 

अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष और मीडिया से पैंसे की बाजी वाली ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ सख्त व्यवस्था का समर्थन करने का आह्वान किया। वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के लिए देश में एक मजबूत कानूनी ढांचा और विनियमन व्यवस्था बनाना है। इसमें इसके लिए एक प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग का व्यवसाय एक तेजी उभरता क्षेत्र है। नई कानूनी व्यवस्था में ऑनलाइन टीम गेमिंग काे प्रोत्साहित किया जाएगा। इस क्षेत्र में भारत की टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी तरह शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेल, जो शिक्षा, मनोरंजन या स्मृति संवर्धन के लिए अच्छे हैं उन्हें भी बढ़ावा दिया जाएगा।

 

उन्होंने मध्यम वर्गीय युवाओं में ऑनलाइन मनी गेमिंग (पैसी की बाजी वाले खेल) की लत की महामारी का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि 45 करोड़ लोगों को इसका नशा हो गया है और परिवारों की 20,000 करोड़ रुपये की कमाई इसमें बर्बाद हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ‘गेमिंग डिसआर्डर’ नाम की एक बीमारी के रूप में वर्गीकृत करते हुए कहा है कि यह – जन स्वास्थ्य का मुद्दो बन चुका है।” वैष्णव ने कहा, “हमने स्वनियमन जैसी व्यवस्था का प्रयोग कर के भी देख लिया है। लेकिन ऐसे प्रयासों के बावजूद समस्या बढ़ती गयी। इस लिए यह विधेक लाना पड़ा है।” विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ सख्त प्रावधान है ताकि समाज पर इसके बुरे प्रभाव को रोका जा सके।

 

उन्होंने इस विधेयक की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि समाज में कोई कुरीति आ जाए तो सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर अंकुश लगाया जाए। उन्होंने चिटफंड कंपनियों पर अंकुश लगाने वाले कानून, आयकर में 12 लाख रुपये तक की वेतन आय पर कर छूट के प्रावधान और इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर रोक के कानून का उल्लेख करते हुए कहा, “जब भी युवाओं और मध्यम वर्ग के हितों की रखा की बात आती तो मोदी सरकार राजस्व की चिंता से ऊपर उठ कर कदम उठाए हैं।” उन्होंने सदन में हंगामे के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी को युवाओं के हित के विषय की नहीं, अपनी राजनीति की चिंता है।विधेयक में किसी कंप्यूटर साधन, मोबइल उपकरण या इंटरनेट के माध्यम से धन की बाजी वाले ऑनलाइन खेल का प्रस्ताव और परिचालन करने, सुविधा प्रदान करने और विज्ञापन आदि के जरिए प्रचार प्रसार करने पर पाबंदी लागने के प्रावधान हैं। इसमें ऐसी गतिविधियों के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और निजता संबंधी दुष्प्रभावों से व्यक्तियों, खासकर युवाओं की रक्षा करने, प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने, लोक व्यवस्था और लोक सवास्थ्य की रक्षा करने, वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता, देश की सुरक्षा और संप्रभुता से और राष्ट्रीय स्तर का समान विधिक ढांच बनाने तथा इससे जुड़े विषयों से संबंधित विधायी प्रावधान किये गए हैं।

विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि ऑनलाइन खेल क्षेत्र, डिजिटल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अत्यंत गतिशील और तीव्र वृद्धि करने वाला क्षेत्र है। यह त्वरित गति से विकसित हआ है। यह क्षेत्र नवाचार, ज्ञानात्मक विकास, रोजगार सृजन, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस विधेयक में ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक ऑनलाइन खेल सहित ऑनलाइन खेल क्षेत्र के संवर्धन विनियमन के प्रावधान किये गए हैं। इस क्षेत्र के लिए समन्वित नितगत समर्थन, सामारिक विकास और विनियामकीय निरीक्षण के लिए एक प्राधिकरण की स्थाना का प्रावधान है।

 

 

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