राज्यसभा में 3 आपराधिक बिल पास
Passed 3 criminal bill in Rajya Sabha
Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में तीन आपराधिक कानून विधेयकों – भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, और भारतीय सुरक्षा (द्वितीय) विधेयक – के पारित होने की सराहना कि और कहा यह हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं। सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है।
@narendramodi
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The passage of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 is a watershed moment in our history. These Bills mark the end of colonial-era laws. A new era begins with laws centered on public service and welfare.
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेगी, और भारतीय सुरक्षा (द्वितीय) विधेयक साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर रखा जाएगा। ये विधेयक हमारे समाज के गरीबों, हाशिये पर मौजूद और कमजोर वर्गों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करते हुए, 1860 में अंग्रेजों द्वारा पेश की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने इसे अपनाया और बाद में इसमें लगभग 77 बार संशोधन किया।
