आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सहित चार बैंकों पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना
Four banks including ICICI Bank and Axis Bank fined Rs 1.91 crore

मुंबई, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईडीबीआई बैंक पर अलग अलग मामलों में कुल मिलाकर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।आरबीआई ने कल देर शाम जारी बयान में कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पर ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’, ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’, और ‘क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करना और आचरण’ पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 97.80 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(आई) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
इसी तरह से केन्द्रीय बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर ‘आंतरिक/कार्यालय खातों के अनधिकृत संचालन’ पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 29.60 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(आई) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।आरबीआई ने ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(आई) और 51(1) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
केन्द्रीय बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण हेतु ब्याज अनुदान योजना पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
