नामांकन के तीसरे दिन झज्जर विस से एक उम्मीदवार ने किया नामांकन: डीसी

On the third day of nomination, one candidate filed nomination from Jhajjar Assembly: DC

झज्जर, 7 सितंबर। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा विधानसभा आम चुनावों के लिए जिला की चारों सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरु हो चुकी है, जोकि 12 सितंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि नामांकन के तीसरे दिन 7 सितंबर को झज्जर-66 (एससी) विधानसभा क्षेत्र के लिए जयदीप पुत्र रमेश कुमार, ग्राम गुढ़ा, तह. व जिला झज्जर, हरियाणा – 124103 ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व 6 सितंबर को भी एक नामांकन पत्र दाखिल हुआ था। झज्जर विधानसभा के लिए कुल नामांकन की संख्या दो हो गई है। आरओ एवं एसडीएम झज्जर रविंद्र यादव ने नामांकन प्राप्त किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की अन्य तीन विधानसभा बेरी-67, बहादुरगढ़-64 व बादली-65 में नामांकन के तीसरे दिन कोई नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।नागरिकों द्वारा नामांकन पत्र गुरुवार 12 सितंबर, 2024 तक भरे जा सकते हैं। शुक्रवार 13 सितंबर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा करते हुए छंटनी की जाएगी। सोमवार 16 सितंबर, 2024 तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में प्रात:11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं।

उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाने होंगे 10 हजार रुपए
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन्हें संबंधित चुनावों में आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।

विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा है 40 लाख रुपए
डीसी ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपए से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।

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