डूसू चुनाव: मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिये नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश

DUSU Elections: Chief Electoral Officer gave instructions to remove banners, posters with names and ballot numbers

नई दिल्ली, 23 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2024-25 को लेकर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवारों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों में उल्लिखित प्रावधानों और सीमाओं का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. सत्यपाल सिंह ने कहा कि डूसू चुनाव कार्यालय द्वारा बैनर, पोस्टर के प्रदर्शन और विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा रैलियों और प्रचार के अन्य तरीकों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये लिंगदोह समिति की सिफारिशों में उल्लिखित सीमाओं के भीतर ही होने चाहिए। जारी अधिसूचना में उम्मीदवारों को ई-मेल के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि उक्त मेल की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अपने नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर और मुद्रित पोस्टर हटाए जाएँ, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डूसू चुनाव 2024-25 लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता/लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों, एनजीटी के आदेश, दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 (दिल्ली अधिनियम 1, 2009) (जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा 31 मार्च 2008 को पारित किया गया) (17 जनवरी, 2009) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियम को डूसू चुनावों में कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है। उपरोक्त का कोई भी उल्लंघन, उपरोक्त दिशा-निर्देशों और अधिनियमों के तहत अयोग्यता और आपराधिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

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